जबलपुर के लिए बड़ी खबर,बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे कोई भी आयोजन, दोपहिया वाहन रैली पर भी प्रतिबंध, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले नारे या शब्दों का प्रयोग करने पर होगी कठोर कार्यवाही, सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर, कलेक्टर ने जारी किया यह प्रतिबंधात्मक आदेश



हमारा इंडिया न्यूज (हर पल हर खबर) मध्यप्रदेश/जबलपुर।जिला दंडाधिकारी डॉण् इलैयाराजा टी ने नागरिकों के मौलिक अधिकारियों के हनन को रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर विजयादशमीए ईद मिलाद.उन.नबीए शरद पूर्णिमाए करवा चौथए दीपावली एवं गुरूनाक जयंती जैसे आने वाले सभी त्यौहारों के दौरान जिले में बिना प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति के किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में संपूर्ण जिले में दोपहिया वाहन रैली को भी पूर्णतरू प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति प्राप्त किये आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों को अवैध घोषित कर दिया जायेगा तथा आयोजकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में भी ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा जिससे किसी भी धर्म एवं वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। ऐसा पाये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के साथ.साथ कार्यक्रम के आयोजकों की भी जिम्मेदारी तय की जायेगी और उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।







प्रतिबंधात्मक आदेश में फेसबुकए ट्विटरए वाट्सअप एवं अन्य सभी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित या साम्प्रदायिक भावनाओं को आहत करने वाले फोटोए चित्रए विडियो और संदेश पोस्ट करने तथा इन पर कमेंट करनेए लाइक करने एवं फारवर्ड करने को भी प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया के सभी रूपों पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में होटलए लॉज एवं धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से अनिवार्यतरू पहचान पत्र लेने तथा इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित पुलिस थाने को देने के निर्देश होटलए लॉज एवं धर्मशाला संचालकों को दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि पेइंगगेस्ट की सूचना भी संबंधित मकान मालिक को विहित प्रारूप में संबंधित थाने को देने के बाद ही पेइंगगेस्ट को रखा जा सकेगा। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि अपने मकान में किरायेदार रखा जाता है तो इसकी सूचना भी संबंधित थाने में लिखित रूप से मकान मालिक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा यह आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 तथा अन्य सभी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।


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