सावधान: जबलपुर के इस क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाईन फीवर की पुष्टि, कलेक्टर ने जारी किए यह प्रतिबंधात्मक आदेश


हमारा इंडिया न्यूज (हर पल हर खबर) मध्यप्रदेश/जबलपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने नगर पालिका सिहोरा के वार्ड क्रमांक एक मोती वार्ड एवं वार्ड क्रमांक तीन सावरकर वार्ड में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि होने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर यहॉं के सूकर पालन स्थलों को रोग उदभेद का एपिसेन्टर घोषित किया है। इसके साथ ही उन्होंने इन स्थलों के एक किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन और इस जोन के आस-पास की 9 किलो मीटर की परिधि को सर्विलांस जोन घोषित किया है।

कलेक्टर द्वारा संक्रमण के फैलाव को रोकने द प्रीवेंसन एण्ड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्टियस एण्ड कन्टीजियस डिजीज इन एनीमल एक्ट 2009 में प्रदत्त शक्तियों तथा नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल कंटेनेमेण्ट एण्ड इरेडिक्शन ऑफ अफ्रीकन फीवर के निहित प्रावधानों के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित किया गया है कि इन्फेक्टेड जोन में पाये जाने वाले सभी सूकर आश्रयों में सूकरों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।



प्रतिबंधात्मक आदेश में विगत 30 दिवस में हुए सूकरों के परिवहन संबंधी विवरण एकत्रित कर अन्य संभावित रोग उद्भेद क्षेत्रों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में इन्फेक्टेड जोन में पाये जाने वाले समस्त सूकर आश्रयों के सूकर मालिकों तथा संपर्क में आये अन्य व्यक्तियों की आवाजाही भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दी गई है। साथ ही इन्फेक्टेड परिसर के सभी वाहनों का विसंक्रमण करने और इन्फेक्टेड जोन के सूकरों का मानवीय विधि से वध करने के आदेश दिये गये हैं।

आदेश में कहा गया है कि मृत सूकरों के शरीर को यथासंभव इन्फेक्टेड परिसर में ही डीप बुरियल विधि से निष्पादित किया जायेगा। आदेश में सूकर विपणन और सूकर मांस इत्यादि का क्रय-विक्रय को भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में राजस्व, नगर पालिका परिषद एवं पशु पालन विभाग के अमले को डोर-टू-डोर सूकर पालकों से सूकरों की संख्या संकलित करने और कलिंग हेतु पशुओं का चिन्हांकन सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन्फेक्टेड परिसर की साफ-सफाई तथा विसंक्रमण किया जाये। पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है कि इन्फेक्टेड जोन और सर्विलान्स जोन के लिए पृथक-पृथक दल गठित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि इन्फेक्टेड जोन में कार्यरत क्षेत्रीय अधिकारी सर्विलांस जोन में न जायें।

कलेक्टर ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश सूकरों में रोग उदभेद की सूचना तथा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को प्रेषित नमूनो में अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग की पुष्टि होने के बाद जारी किया है तथा यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है


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