होटल, अस्पताल, आवासीय, शैक्षणिक, संस्थागत, सभा, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, भण्डारण एवं अन्य भवनों की होगी जांच, जानिए आखिर क्या है पूरा मामला

 

हमारा इण्डिया न्यूज हर पल हर खबर मध्यप्रदेश जबलपुर।मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् नगर निगम द्वारा शहर के सभी 15 मीटर से ऊॅंचे सभी भवनों, एक तल पर 500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले समस्त भवन (आवासीय एवं धार्मिक/सामुदायिक भवनों को छोड़कर), एवं कोई भी होटलों, अस्पतालों, जिसमें 50 से अधिक पलंग/विस्तर हों के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार के भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएॅं उपलब्ध है अथवा नहीं की जॉंच करने और पालन कराने आज निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने एक आदेश जारी कर भवन, विद्युत एवं अग्नि शमन विभाग के अधिकारियों को एक दूसरे से समन्वय बनाकर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी दी है। संचालकों से भी कहा गया है कि सभी भवन स्वामी एवं संचालक अपने-अपने भवनों में अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा सुविधाएॅं बेहतर ढंग से विकसित करें ताकि कभी भी जान-माल की हानि न हो सके।   



निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 एवं 87 अंतर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणीकरण के दिशा निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016, खण्ड 1, भाग-4, फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी की कण्डिका क्रमांक 1.2 अंतर्गत यथा उल्लेखित समस्त भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का सुनिश्चियन ऐसे भवनों के स्वामी द्वारा कराया जाना तथा भवनों में अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण - पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बताया कि 15 मीटर से ऊॅंचे समस्त भवन, एक तल पर 500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले समस्त भवन (आवासीय एवं धार्मिक/सामुदायिक भवनों को छोड़कर), एवं कोई भी होटल, अस्पताल, जिसमें 50 से अधिक पलंग/विस्तर हों इनके लिए सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। 

निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बताया कि नगर निगम जबलपुर सीमान्तर्गत क्षेत्रों में स्थित विभिन्न आवासीय, शौक्षणिक, संस्थागत, सभा, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, भण्डारण एवं खतरनाक उपयोग वाले समस्त भवनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा भवनों के अधिवासियों की जान-माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भवनों की औचक निरीक्षण करने भवन शाखा के समस्त उपयंत्रियों आदेशित किया है कि अपने-अपने संबंधित संभागों में स्थित ऐसे भवनों को चिन्हित करें जो अग्नि सुरक्षा प्रमाणीकरण के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि समस्त उपयंत्री 7 दिवस के अंदर जॉंच कर जॉंच प्रतिवेदन अग्नि शमन विभाग एवं प्रकाश विभाग को उपलब्ध कराएॅं। 

निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बताया कि भवन शाखा द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार प्रभारी अग्नि शमन विभाग एवं सहायक अग्नि शमन विभाग संभागवार प्रत्येक चिन्हित भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण तथा अग्नि सुरक्षा प्रमाणीकरण की जॉंच कर विधिवत प्रतिवेदन तैयार कर 1 माह के अंदर प्रस्तुत करेगें। इसी प्रकार कार्यपालन यंत्री प्रकाश द्वारा संभागवार प्रत्येक चिन्हित भवन में स्थापित लिफ्ट तथा जनरेटर का भौतिक निरीक्षण कर विद्युतीय स्थापनाओं की जॉंच कर विधिवत प्रतिवेदन 1 माह के अंदर अग्नि शमन विभाग को प्रस्तुत करेगें। अग्नि शमन विभाग के विभागीय प्रमुख समस्त कार्यवाही को संकलित प्रतिवेदन मेरे  समक्ष प्रस्तुत करेगें।


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