हमारा इंडिया न्यूज (हर पल हर खबर) मध्यप्रदेश/जबलपुर।जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर एवं ई-केवायसी पीओएस मशीन पर अनिवार्यतः दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं ।
जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश टांडेकर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को राशन का वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा राशन दुकान की पीओएस मशीन में समस्त उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी एवं मोबाइल नम्बर दर्ज करने के निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि कुछ हितयाही पोर्टिबिलिटी के तहत अपनी निर्धारित राशन दुकान से राशन प्राप्त न कर सुविधा अनुसार अन्य राशन दुकान से राशन प्राप्त करते है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कुछ उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता पोर्टिबिलिटी से राशन तो देते हैं पर उपभोक्ताओं की ई-केवायसी एवं मोबाइल नम्बर दर्ज नहीं कर रहे हैं । इससे ई-केवायसी एवं मोबाइल नम्बर दर्ज करने के कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक ने समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को हिदायत दी है कि पोर्टिबिल्टी से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की ई-केवायसी एवं मोबाइल नम्बर दर्ज करने की जिम्मेदारी सामग्री प्रदाय करने वाले विक्रेता की होगी । जो विक्रेता ऐसा नहीं करेंगे उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।