मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के अंतर्गत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। बीएलओ के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार मतदाता का नाम, पता और वोटर आईडी कार्ड नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म होगा।
जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी मतदाता का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो, उसकी जानकारी भी बीएलओ द्वारा सत्यापन के दौरान प्राप्त की जायेगी, ताकि सूची से उनका नाम विलोपित किया जा सके।
घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ कोई भी दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेगा। दस्तावेज़ केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज़ माँगेगा। बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत पहचान-पत्र लेकर आएँगे। नागरिक उनसे पहचान-पत्र देखकर जानकारी साझा करें।
घर-घर सत्यापन के बाद 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम संबंधी दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

