यह
योजना प्रदेश सरकार की उपभोक्ता हितैषी पहल है, समाधान
योजना 2025-26 का मुख्य उद्देश्य तीन माह से अधिक अवधि के बकायादार उपभोक्ताओं को
विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट देकर राहत प्रदान करना है।
यह
योजना दो चरणों में प्रथम चरण में 3 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक (60 प्रतिशत से 100
प्रतिशत तक सरचार्ज छूट) एवं द्वितीय चरण में 1 जनवरी से 28 फरवरी तक (50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज छूट)
में लागू की गई है। योजना का लाभ उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान या किश्तों में
भुगतान कर दोनों विकल्पों से ले सकते हैं।
घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को केवल कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर-घरेलू
एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत राशि जमा कर पंजीकरण कराना होगा।
जिसके अंतर्गत 03 नवम्बर से 28 फरवरी तक दो चरणों में बकाया उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में भारी छूट दी जा रही है। समाधान योजना का लाभ लेने विद्युत उपभोक्ता www.mpez.co.in पोर्टल पर जाकर अथवा नजदीकी विद्युत कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं
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