इन भवनों पर लागू होगा निर्देश:-
फ ायर अधीक्षक कुसाग्र ठाकुर ने बताया कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले श्रेणियों के भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण.पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है जिसमें समस्त भवन जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक हैए समस्त भवन जिनका एक तल पर निर्मित क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है, बहुमंजिला, रहवासी, शैक्षिक, संस्थागत, सभा, उपयोग वाले, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, भण्डारण, खतरनाक तथा मिश्रित उपयोग वाले भवनए।
राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता का पालन आवश्यक:-
फ ायर अधीक्षक कुसाग्र ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि इन सभी भवन स्वामियों को मध्य प्रदेश शासन के दिशा.निर्देशों के अनुसारए भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता . 2016 खंड . 1 भाग . 4 ;फ ायर एण्ड लाइफ सेफ्टी की कंडिका क्रमांक 1.2 में उल्लेखित अग्नि सुरक्षा संबंधी सभी प्रावधानों को सुनिश्चित करना होगा।
प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया:-
भवन स्वामियों को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति धारी अग्निशमन इंजीनियर या कंसल्टेंट के माध्यम से भवन की अग्नि सुरक्षा योजना तैयार करवाना। तैयार की गई योजना को नगर निगम जबलपुर के अग्निशमन कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करना। योजना के अनुसार अग्नि शमन स्थापनाओं ;जैसे स्प्रिंकलर, फ ायर अलार्म, होजरील आदि का सुनिश्चियन करने के बाद अंतिम अग्नि सुरक्षा प्रमाण.पत्र प्राप्त करना।
अंतिम तिथि और चेतावनी:-
मध्य प्रदेश शासन द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 है। समस्त भवन स्वामियों को इस समय.सीमा में विधिवत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। फ ायर अधीक्षक ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि तक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, तो संबंधित भवन स्वामियों के विरुद्ध शासन के नियमानुसार सख्त कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। यह कदम शहर में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।
