सावधान: अब जबलपुर में पैर पसार रही यह बीमारी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, पढ़िए यह खबर


  हमारा इंडिया न्यूज(हर पल हर खबर)मध्यप्रदेश/जबलपुर। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 45 एवं 69, नगर पालिका पनागर वार्ड नं. 6 व बरेला वार्ड नं. 13 के अंतर्गत सूकरों में रोग उदभेद की सूचना तथा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को प्रेषित नमूनों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इलैयाराजा टी ने जिले के सूकर पालकों के आश्रय स्थलों को रोग उदभेद का ईपीसेंटर घोषित करते हुये उक्त स्थलों के एक किलोमीटर की परिधि को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है साथ ही उस क्षेत्र के आसपास 9 किलोमीटर की परिधि को भी सर्विलेंस जोन घोषित किया है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू प्रभावित क्षेत्र में पाये जाने वाले समस्त सूकर आश्रयों में व्यक्तियों व सूकरों की आवाजाही प्रतिबंधित किया गया है। प्रभावित क्षेत्र में आने जाने वाले समस्त वाहनों का विसंक्रमण करने के निर्देश दिये हैं।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने प्रभावित क्षेत्र के समस्त प्रकार के सूकरों का मानवीय विधि से वध किया करने, मृत सूकरों के शरीर को यथा संभव प्रभावित परिसर में ही गहराई में दफनाने की विधि से निष्पादित किया करने, यदि वहां शव निष्पादन संभव नहीं हो तो शव निष्पादन के लिए चिन्हांकित स्थल पर बंद तथा लीक प्रूफ गाड़ी से मृत सूकरों को निष्पादन की जगह पर ले जाने के साथ निर्देश दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम का विभिन्न वार्डों में मृत सूकरों के निष्पादन का उत्तरदायित्व होगा। 

उन्होंने निर्देश दिये हैं कि मृत सूकरों का निष्पादन पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन में गहरे में दफनाने के लिए नगर निगम क्षेत्र के नजदीक कठोंदा में एवं नगर परिषद बरेला तथा नगर पालिका पनागर द्वारा निर्धारित स्थान में किए जाने के साथ ही वार्ड में पर्सनल एवं सोशल हाइजीन बनाए रखें। किसी भी स्थिति में सूकर विपरण या सूकर मांस इत्यादि का क्रय एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राजस्व, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका एवं पशुपालन विभाग के अमले द्वारा डोर टू डोर सूकर पालकों से सूकरों की संख्या की जानकारी संकलित की कर एवं ऐसे पशुओं का चिन्हांकन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वांछित जानकारी उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करने के आदेश हैं।

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