दो किलोमीटर की परिधि में पटाखा छोड़ना व आतिशबाजी प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश



कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने शहपुरा भिटौनी में स्थित एलपीजी फिलिंग स्टेशन तथा पेट्रोलियम की बल्क डिपो की दो किलोमीटर की परिधि के अंदर तथा जिले के भीतर पेट्रोलियम पदार्थ एवं एलपीजी भंडारण एवं संग्रहण के समस्त केन्द्रों के दो किलोमीटर परिधि के अंदर पटाखा छोड़ने और आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने दीपावली के पर्व के अवसर पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टालने तथा लोक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 5 नवम्बर तक प्रभावशील रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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